एशियाई क्रिकेटपाकिस्तान: ECC ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पैसा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की राह खोली

पाकिस्तान: ECC ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पैसा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की राह खोली

पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (ECC) ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड (EDF) के बैलेंस को सार्वजनिक/ट्रेजरी खाते से वाणिज्यिक बैंक खाते में स्थानांतरित कर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अनुमति तब दी गई जब फंड का मुख्य आय-स्रोत, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज, 1 दिसंबर 2025 से SRO/2335(I)/2025 के जरिए निलंबित हो चुका था। PFMA 2019 की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंजूरी जरूरी थी, जिसे ECC मार्ग से प्राप्त किया गया। फंड के लिए केवल दो विकल्प तय हैं — फिक्स्ड-इनकम सरकारी प्रतिभूतियाँ या NBP का ब्याज-युक्त खाता। अहम बात: किसी भी चरण में फंड की राशि, छूटा हुआ राजस्व, अपेक्षित प्रतिफल या निवेश अवधि का कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया, और यह भी नहीं बताया गया कि पैसा वास्तव में स्थानांतरित हुआ या नहीं।

पाकिस्तान की आर्थिक समन्वय समिति (Economic Coordination Committee – ECC) ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड (EDF) के बैलेंस को सार्वजनिक यानी ट्रेजरी खाते से निकालकर एक वाणिज्यिक बैंक खाते में रखने और उस रकम को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस फैसले के साथ ही फंड के लिए वह रास्ता खुल गया है जिससे वह अपने मूल आय-स्रोत के बंद हो जाने के बाद निवेश से आय अर्जित कर सकेगा। समिति ने प्रस्ताव पर विचार करने के बाद उसे मंजूरी दी, और इस मंजूरी ने निवेश तथा आय-सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। यह ध्यान देने योग्य है कि औपचारिक रूप से यह एक प्रशासनिक स्वीकृति है, कोई निष्पादित लेनदेन नहीं। उपलब्ध जानकारी में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि पैसा वास्तव में स्थानांतरित हो चुका है, बैंक खाता खुल चुका है या प्रतिभूतियाँ खरीदी जा चुकी हैं। जो हुआ है, वह अनुमति का स्तर है — निष्पादन का नहीं। आय का आधार पहले ही जा चुका था इस पूरे प्रकरण की जड़ में एक ऐसा फैसला है जो इससे पहले लिया जा चुका था और जिसने फंड की आय का मुख्य स्रोत ही समाप्त कर दिया। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज (EDS) एक दिसंबर 2026 से प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया गया। यह निलंबन वित्त एवं राजस्व विभाग की अधिसूचना SRO/2335(I)/2026 के जरिए अमल में आया। इस अधिसूचना से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के एक कार्यसमूह ने सिफारिश पेश की थी और प्रधानमंत्री ने उस दिशा में निर्देश दिए थे। सरकारी तर्क स्पष्ट है: सरचार्ज हटाने से निर्यातकों के लिए कारोबार करने की लागत घटेगी और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर होगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही स्पष्ट है — जिस फंड का पूरा ढांचा इसी उपकर पर टिका था, उसकी आय की मुख्य धारा सूख गई। और यह सब ऐसे समय में हुआ जब उसके विकल्प के तौर पर कोई ठोस व्यवस्था मंजूर नहीं थी। कानूनी और संस्थागत मरम्मत सरकार ने इसके समानांतर एक कानूनी प्रक्रिया भी चलाई। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड अधिनियम में संशोधन किया गया और यह प्रक्रिया 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ पूरी हुई। इसके बाद 17 फरवरी 2026 को संघीय सरकार की अधिसूचना के जरिए फंड के बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की गई। इन दो कदमों का महत्व यह है कि फंड की स्थिति प्राथमिक कानून के जरिए नियमित की गई, न कि किसी कार्यकारी आदेश से। बोर्ड का विधिवत गठन इस आपत्ति को भी रास्ता देता है कि निर्णय किसी निष्क्रिय या कार्यकाल-समाप्त बोर्ड ने लिया। लेकिन इन दोनों कदमों ने फंड का केवल स्वरूप मजबूत किया, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी। बोर्ड की तीन बैठकों का सफर फंड के बोर्ड ने इस मामले पर अलग-अलग बैठकों में विचार किया। उपलब्ध विवरण के अनुसार यह विषय बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठकों में उठा। अगर बोर्ड की बैठकें क्रम से और लगभग नियमित अंतराल पर होती रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि मामला करीब तीन सत्रों तक अनसुलझा रहा। बोर्ड ने अंततः सरकार से सुविधा मांगी — यानी फंड अपने पैसे की जगह खुद तय करने का अधिकार नहीं रखता था। बोर्ड ने केवल दो गंतव्य निर्धारित किए: फिक्स्ड-इनकम सरकारी प्रतिभूतियाँ, या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान (NBP) का ब्याज-युक्त खाता। यह भी स्पष्ट किया गया कि EDF एक गैर-लैप्सेबल फंड है जो पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है — यानी वर्ष के अंत में इसका बैलेंस समाप्त नहीं होता। यहाँ एक संरचनात्मक कमी तुरंत दिखती है। दो विकल्पों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं, कोई इक्विटी नहीं, कोई विकास-ऋण साधन नहीं। अवधि की कोई सीमा नहीं, जोखिम सांद्रता की कोई सीमा नहीं, क्रेडिट का कोई नियम नहीं, कोई बेंचमार्क नहीं। यह एक विकास-वित्त संस्था के लिए असामान्य रूप से संकीर्ण जनादेश है। वित्त मंत्रालय की भूमिका: रोक नहीं, गेटकीपिंग वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव को रोका नहीं। उसने निवेश का समर्थन किया, लेकिन साथ में एक कानूनी शर्त लगाई। चूँकि यह पैसा सरकारी खाते से निकलकर एक वाणिज्यिक बैंक में जाने वाला था, इसलिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन अधिनियम, 2026 (PFMA 2026) की धारा 23(2) के तहत संघीय सरकार की मंजूरी आवश्यक थी। यह एक महत्वपूर्ण बारीकी है। कानूनी नियंत्रण को स्थानांतरण से पहले पहचाना गया और सही मंजूरी चैनल का इस्तेमाल किया गया, उसे बायपास नहीं किया गया। अनुपालन के नजरिए से यह सकारात्मक संकेत है। लेकिन यह भी दिखाता है कि फंड का पैसा इतने वर्षों तक एक ऐसी व्यवस्था में पड़ा रहा जिसे कभी ट्रेजरी रणनीति के तौर पर डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। सबसे बड़ा सवाल: एक भी आंकड़ा नहीं इस पूरी रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें एक भी वित्तीय आंकड़ा नहीं है। फंड का आकार कितना है? EDS से सालाना कितना राजस्व आता था? उपकर हटने से कितना राजस्व छूटा? निवेश से कितनी आय की उम्मीद है? किस अवधि के लिए निवेश किया जाएगा? इनमें से किसी का भी उत्तर उपलब्ध विवरण में नहीं है। जो संख्याएँ मौजूद हैं, वे सब तारीखें या कानूनी दस्तावेज़ों के पहचानकर्ता हैं — एक दिसंबर 2026, SRO/2335(I)/2026, 26 जनवरी 2026, 17 फरवरी 2026, 6 अक्टूबर 2026, 93वीं और 96वीं बोर्ड बैठकें, और धारा 23(2)। यह कोई मामूली कमी नहीं है। एक ऐसी रिपोर्ट जो फंड की वित्तीय टिकाऊपन की बात करती है, लेकिन न फंड का आकार बताती है, न छूटा हुआ राजस्व, न अपेक्षित प्रतिफल — वह टिकाऊपन के किसी भी निष्कर्ष को सहारा नहीं दे सकती। निर्यातक, पाठक और विश्लेषक, कोई भी इस दावे को परख नहीं सकता। कालक्रम पर भी एक सवाल उपलब्ध विवरण में एक तारीख ऐसी है जो गंभीर सवाल खड़ा करती है। वाणिज्य मंत्रालय का वह सारांश जिसमें आय के वैकल्पिक स्रोत की तलाश की बात कही गई है, 6 अक्टूबर 2026 का बताया गया है। जबकि उपकर एक दिसंबर 2026 से निलंबित था। अगर यह तारीख सही है, तो इसका अर्थ है कि करीब दस महीने तक फंड अपना आय-आधार खो चुका था और उसके बदले कुछ भी मंजूर नहीं था। यह एक बहुत लंबा अंतराल है। और अगर 2026 की जगह 2026 होना चाहिए था, तो पूरा कालक्रम उलट जाता है — प्रस्ताव उस निलंबन से पहले का हो जाता है जिसका वह जवाब देने के लिए लिखा गया था। किसी भी स्थिति में, मूल दस्तावेज़ से तारीख की पुष्टि जरूरी है। लेवी बनाम निवेश आय का गणित यहाँ असली आर्थिक सवाल यह है कि क्या निवेश से मिलने वाली आय उस उपकर की भरपाई कर सकती है जो हटा दिया गया। जवाब सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट है: शायद पूरी तरह नहीं। सरचार्ज निर्यात मूल्य पर लगने वाला प्रवाह शुल्क है — निर्यात बढ़े तो आय बढ़े। निवेश आय मूलधन पर मिलने वाला प्रतिफल है — सामान्य परिस्थितियों में सालाना एकल अंकों का प्रतिशत। दोनों के पैमाने एक जैसे नहीं हो सकते। और सरकार ने खुद इस फैसले को "आय बहाल करना" नहीं, बल्कि "टिकाऊपन बनाए रखना" कहकर पेश किया है — यही शब्द-चयन बता देता है कि मामला पूर्ति का नहीं, प्रबंधन का है। इसमें एक और परत है जिसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया। सरकारी खाते से पैसा निकालकर वाणिज्यिक बैंक में रखना और फिर उसी पैसे से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदना — इसका मतलब है कि राज्य बिचौलिये के जरिए अपना ही पैसा उधार ले रहा है और उस बिचौलिये का मार्जिन चुका रहा है। समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के नजरिए से शुद्ध लाभ शीर्षक प्रतिफल से काफी कम होगा, और लेनदेन लागत तथा कर-उपचार जोड़ने पर नकारात्मक भी हो सकता है — भले ही EDF की अपनी अलग बहीखाते में यह शुद्ध लाभ दिखे। मिशन ड्रिफ्ट का जोखिम एक संस्था जिसकी स्थापना निर्यात विकास के लिए हुई थी, वह अब सरकारी कागज़ों की धारक बन रही है। यह केवल आय-स्रोत का बदलाव नहीं, जनादेश का बदलाव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात: उपलब्ध विवरण में कहीं भी यह शर्त नहीं लगाई गई कि निवेश से अर्जित आय का इस्तेमाल निर्यात से जुड़े कामों में ही होगा। अगर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, तो धीरे-धीरे फंड एक ऐसी संस्था बन सकती है जो निर्यातकों के लिए उपकर जमा करती है और उस पैसे को सरकारी प्रतिभूतियों में लगाकर राजकोषीय सहायता का काम करती है — अपने मूल उद्देश्य से हटकर। शासन-प्रशासन का लेखा-जोखा अनुपालन की श्रृंखला देखें तो वह मजबूत दिखती है। स्थानांतरण का कानूनी आधार पहले पहचाना गया, अधिनियम में संशोधन प्राथमिक विधान से हुआ, बोर्ड विधिवत गठित हुआ, और मंजूरी सही मंच — ECC — से ली गई। लेकिन पारदर्शिता की तरफ देखें तो चित्र कमजोर है। निवेश जनादेश अपरिभाषित है। अवधि, सांद्रता, क्रेडिट और निषिद्ध साधनों पर कोई नियम नहीं। लेखा-परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं — न महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट, न लोक लेखा समिति की जाँच, न ECC या वित्त मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टिंग। और यह भी तय नहीं कि अगर उपकर बहाल हो जाए या फंड बंद किया जाए तो निवेश किए गए पैसे का क्या होगा। चुप्पी अभाव का सबूत नहीं होती, लेकिन एक ऐसे फंड के लिए जिसे अभी-अभी वाणिज्यिक बैंक में संपत्ति रखने की अनुमति मिली है, रिपोर्टिंग दायित्व का उल्लेख न होना एक ऐसा नियंत्रण-अंतराल है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। आगे क्या सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि स्थानांतरण होगा, रकम सरकारी प्रतिभूतियों या NBP खाते में रखी जाएगी, मामूली निवेश आय छूटे हुए उपकर की आंशिक भरपाई करेगी, और EDF कम स्तर पर अपनी विकास-गतिविधि जारी रखेगा। प्रक्रिया ठीक होगी, सार पारदर्शी नहीं। नकारात्मक परिदृश्य में रकम बिना प्रकाशित जनादेश और बिना तय रिपोर्टिंग लाइन के निवेश हो जाएगी। बाद में नीति बदलने पर बिक्री प्रतिकूल भाव पर करनी पड़ सकती है, या मूलधन जनादेश से हटकर इस्तेमाल हो सकता है, और पता लगाने का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। फंड की बही में आय दिखेगी जबकि उसकी विकास-क्षमता सिकुड़ती रहेगी। सकारात्मक परिदृश्य में यह आय-धारा फंड की स्थिति को स्थिर करेगी, संशोधित अधिनियम और पुनर्गठित बोर्ड एक टिकाऊ संस्थागत खाँचा बनाएंगे, और यही मॉडल पब्लिक अकाउंट में पड़े अन्य गैर-लैप्सेबल फंडों पर भी लागू किया जाएगा। यह वास्तव में सार्वजनिक वित्त का आधुनिकीकरण होगा। फिलहाल जो तय है, वह यह है: अनुमति मिल गई है, निष्पादन बाकी है, और उस अनुमति का कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है।

पाकिस्तान: ECC ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पैसा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की राह खोली

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